भारत की शान है राष्ट्रीय ध्वज के रोचक तथ्य और जानें इसका सम्मान कैसे करें
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भारत की शान है राष्ट्रीय ध्वज के रोचक तथ्य और जानें इसका सम्मान कैसे करें

भारत की शान है राष्ट्रीय ध्वज के रोचक तथ्य और जानें इसका सम्मान कैसे करें, हमारे देश के मान और गौरव का प्रती‍क है तिरंगा. क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को किसने तैयार किया था और किस बात को लेकर राष्ट्रपिता को तिरंगे के डिजाइन से नाराजगी थी भारतीय राष्ट्रीरय ध्वेज को इसके वर्तमान स्वडरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था तिरंगे को आंध्रप्रदेश के पिंगली वैंकैया ने बनाया था. इनकी मौत सन् 1963 में गुमनामी में हुई थी. मौत के 46 साल बाद डाक टिकट जारी करके इनको सम्मान दिया गया. जानें तिरंगे से जुड़ी ऐसे ही कुछ और दिलचस्प तथ्य – 1. संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन हैं जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं. 2. बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे. 3. किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए 4. रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर हैं जहां तिरंगा फहराया जाता हैं. 5. ये हैं देश में सबसे ऊंचे तिरंगा 1. कर्नाटक, बेलगाम – 360.8 फीट (12 मार्च 2018) 2. अटारी बॉर्डर पर 360 फीट 3. कोल्हापुर, महाराष्ट्र 303 फीट 4. पहाड़ी मंदिर रांची- 293 फीट 5. तेलीबांधा रायपुर- 269 फीट 6. फरीदाबाद- 250 फीट 7. भोपाल- 237 फीट 9. कनॉट प्लेस, दिल्ली- 207 फीट 10. जयपुर- 206 फीट 6. देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया (भारतीय ध्वज संहिता) नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है. 7. तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए. प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है. 8. तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है. वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं. 9. सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क), कोलकाता में फहराया गया था. 10. झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है. 11. किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता. और न ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने किया जा सकता है. 12. किसी भी स्�