President of India and Articles (भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद)
Gyan Sagar

President of India and Articles (भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद)

अनुच्छेद 52. भारत का राष्ट्रपति - भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 53. संघ की कार्यपालिका शक्ति -

(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात-

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 54. राष्ट्रपति का निर्वाचन- राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें-

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे70 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है।
नोट - राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते है

अनुच्छेद 55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति-

(1) जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी।

(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात:-

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हज़ार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;

(ख) यदि एक हज़ार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;

(ग) संसद के प्रत्येक स�