Election of President of India |भारत के राष्ट्रपति का योग्यताएँ, निर्वाचन, और महाभियोग या पद रिक्त |
Gyan Sagar

Election of President of India |भारत के राष्ट्रपति का योग्यताएँ, निर्वाचन, और महाभियोग या पद रिक्त |

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ

  • वह भारत का नागरिक हो
  • वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
  • वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो
  • किसी भी लाभ के पद पर ना हो
  • राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि निवार्चन के पूर्व वह इनका सदस्य हैं तो निर्वाचन की तिथि से उनका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जायेगा

राष्ट्रपति का निर्वाचन

  • भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा किया जाता हैं
  • संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
  • राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  • 70वें संवैधानिक संशोधन (1992) के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  • एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System)
  • चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता हैं और उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता हैं

राष्ट्रपति का चुनाव

  • राष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता हैं
  • (1) भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का और कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य बहुत कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं
  • (2) सिद्धान्त यह अपनाया गया हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में केन्द्र तथा राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए

राष्ट्रपति का चुनाव

  • किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या =--------------------------------------------------------------------------------- ÷1000 राज्य विधानसभा तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या
  • संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग =----------------------------------------------------------------------------------------- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या